TRAI ने तय की नई प्राइसिंग, TV चैनल्स के लिए चुकानें होंगे 153 रुपए/महीना, फ्री कुछ भी नहीं
1 फरवरी से केबल टीवी और डीटीएच की नई प्राइसिंग के नए नियम लागू होंगे. TV देखने के लिए आप अपनी पसंद के चैनल्स चुनेंगे और उनकी ही कीमत चुकाएंगे.
1 फरवरी से आपको टीवी पर मिलने वाले फ्री टू एयर चैनल्स के लिए भी पैसे चुकाने होंगे. (फोटो: Bgr.com)
1 फरवरी से आपको टीवी पर मिलने वाले फ्री टू एयर चैनल्स के लिए भी पैसे चुकाने होंगे. (फोटो: Bgr.com)
1 फरवरी से केबल टीवी और डीटीएच की नई प्राइसिंग के नए नियम लागू होंगे. TV देखने के लिए आप अपनी पसंद के चैनल्स चुनेंगे और उनकी ही कीमत चुकाएंगे. हालांकि, दावा यह है कि टीवी पहले के मुकाबले देखना सस्ता होगा. लेकिन, हकीकत यह है कि टीवी देखना शायद पहले के मुकाबले ज्यादा महंगा पड़े. आइये समझते हैं कैसे नई प्राइसिंग में आपको चैनल्स चुनने हैं और कैसे उनकी कीमत तय होगी.
फ्री टू एयर चैनल्स के भी चुकाने होंगे पैसे
1 फरवरी से आपको टीवी पर मिलने वाले फ्री टू एयर चैनल्स के लिए भी पैसे चुकाने होंगे. मतलब यह कि अब ये चैनल्स भी फ्री नहीं होंगे. इसके लिए TRAI ने 153 रुपए प्रति महीना तय किया है. 153 रुपए में दर्शक फ्री टू एयर में से 100 पसंद की चैनल चुन सकते हैं. हालांकि, ये काम उन्हें 31 जनवरी से पहले करना होगा. TRAI (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) का कहना है कि नए नियम के तहत दर्शक अपनी पसंद के चैनल चुनने के लिए आजाद हैं.
153 रुपए के पैक में नहीं मिलेंगे HD चैनल्स
जानकारी के मुताबिक, 153 रुपए के पैक (जिसमें GST भी शामिल है) में HD चैनल की सुविधा नहीं है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दर्शक HD चैनल भी चुन सकते हैं. लेकिन, एक एचडी चैनल को दो नॉन-एचडी चैनल माना जाएगा. हालांकि, इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए दर्शक पहले अपने सर्विस प्रोवाइडर से जरूर संपर्क करें.
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दर्शकों के लिए हेल्पलाइन और SMS कैंपेन
दर्शकों को नए नियमों के बारे में बताने के लिए TRAI ने 12 जनवरी से SMS कैंपेन की शुरुआत की है. इस कैंपेन के तहत दर्शकों को मैसेज के जरिए नए नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है. इसके अलावा दो हेल्पलाइन नंबर, 011-23220209 और 011-23237922 भी जारी किए गए हैं.
एक चैनल की कीमत 19 रुपए से ज्यादा नहीं
TRAI ने यह भी कहा है कि एक चैनल के लिए दर्शक से अधिकतम 19 रुपए वसूले जा सकते हैं. इसके अलावा एक ही ग्रुप के कई चैनल होने पर वे सभी चैनल को मिलाकर सिंगल प्लान पेश कर सकते हैं. नए नियम के मुताबिक, दर्शक अपनी मर्जी से चैनल चुनने के लिए स्वतंत्र हैं. ऑपरेटर और ब्रॉडकास्टर उनपर किसी तरह का दबाव नहीं बना सकता है. पहले ये नियम 29 दिसंबर 2018 से लागू होने वाला था. बाद में इसकी समय सीमा बढ़ाकर 1 फरवरी 2019 कर दी गई है.
TRAI की तरफ चार लिंक जारी किए गए हैं.
1. https://channeltariff.trai.gov.in/data/List_of_FTA_Channels.pdf- ये फ्री टू एयर चैनल्स हैं. इसके लिए आपके पे करने की जरूरत नहीं होगी. 130 रुपये (GST के साथ 153 रुपये देने होंगे) में फ्री चैनल देख पाएंगे. पहले अपनी पसंद की 100 चैनल यहां से चुन लें.
2. https://channeltariff.trai.gov.in/data/Bouquets27122018.pdf- इस लिंक पर क्लिक कर सभी चैनल की जानकारी मिलेगी. इसमें ग्रुप नेम, उसके चैनल और उसकी कीमत की जानकारी मिलेगी.
3. https://channeltariff.trai.gov.in/data/MRP_of_Pay_Channels.pdf- इस लिंक पर सभी चैनल की मैक्सिमम रेट की जानकारी दी गई है. यहां से आप अपनी पसंद की चैनल चुन सकते हैं.
4. https://channeltariff.trai.gov.in/data/SuggestiveBouquet19122018.pdf - इस लिंक पर चैनल्स की क्लबिंग की गई है. अगर आपको पसंद की चैनल चुनने में दिक्कत हो रही है तो इस पैक से रिचार्ज कर टीवी देख सकते हैं.
04:14 PM IST